Showing posts with label Self Attestation in Place of Gazatted Officer Attestation. Show all posts
Showing posts with label Self Attestation in Place of Gazatted Officer Attestation. Show all posts

Saturday, October 18, 2014

Self Attested Affidavits Will Be Used for Common Man in UP

Self Attested Affidavits Will Be Used for Common Man in UP

LT Grade ka Form  Bhrane Vaale Kafee Log Attestation ke Baare Mein Pooch Rahe The,
Is Baare Mein Ham Pehle Bhee Bata Chuke hain, Aur News Bhee Dee Hain.

Halanki Adhik Pramanikta Ke Liye Vibhag Se Bhee Sampark kar Sakte Hain



Source :http://information.up.nic.in/View_engnews.aspx?id=376
*********************

Aap Yahan Click Karke Self Attestation Ke Baare Mein news / information dekh sakte hain : - http://naukri-recruitment-result.blogspot.in/search/label/Self%20Attestation%20in%20Place%20of%20Gazatted%20Officer%20Attestation


Monday, October 6, 2014

तीन माह बाद याद आया शासनादेश

तीन माह बाद याद आया शासनादेश

स्वप्रमाणीकरण से युवाओं को मिलेगी राहत
मुख्य सचिव ने 26 जून को जारी किए थे निर्देश


लखीमपुर खीरी। शासकीय सेवाओं का लाभ लेने के लिए आवेदक को संलग्नक के तौर पर शपथ पत्र जमा करने की बाध्यता से भले ही तीन माह पूर्व छुटकारा मिल चुका हो, लेकिन खीरी में ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस जिले में स्वप्रमाणीकरण व्यवस्था लागू कराने की दिशा में जिला प्रशासन अब सजग हुआ है। देर से ही सही अब आय, जाति, निवास आदि प्रमाण पत्र प्राप्त करने में स्टांप पर शपथ पत्र नहीं देना होगा, बल्कि सादे कागज पर स्वत: घोषणा पत्र लगाना होगा। वहीं अंकपत्र आदि छाया प्रतियों को राजपत्रित अधिकारी से अनुप्रमाणित कराने के झंझट से भी स्वप्रमाणीकरण मुक्ति दिलाएगा।
बता दें कि विभिन्न विभागों की ओर से दी जाने वाली योजनाओं का लाभ लेने के लिए आवेदक को आवेदन पत्र के साथ बतौर संलग्नक स्टांप पर शपथ पत्र दिया जाना अनिवार्य था। वहीं शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए और विभागों में भर्ती के लिए आवेदन के समय आय, जाति, निवास आदि प्रमाण पत्र बनवाने पड़ते थे, लेकिन अब आम लोगों को राहत मिलने जा रही है। मुख्य सचिव आलोक रंजन ने 26 जून को शासनादेश जारी किया था, जिसमें जनसेवा, जनसुविधा, ई-सुविधा, लोकवाणी केंद्र आदि माध्यम से प्रदान की जा रही शासकीय सेवाओं की प्रक्रिया को सुगम बनाने के निर्देश दिए गए हैं। शपथ पत्र की अनिवार्यता को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। इसके स्थान पर सादे कागज पर स्व प्रमाणित घोषणा पत्र स्वीकार किया जाएगा।
कुछ मामलों में नहीं मिलेगी राहत
मुख्य सचिव की ओर से जारी आदेश के मुताबिक यह व्यवस्था कुछ विशेष मामलों में लागू नहीं होगी, जिसमें किसी अधिनियम या इससे बनाई गई नियमावली के तहत या फिर कोर्ट के आदेशानुसार शपथ पत्र प्रस्तुत करने की बाध्यता होगी।


स्वप्रमाणीकरण से युवाओं को मिलेगी राहत
मुख्य सचिव ने 26 जून को जारी किए थे निर्देश

आदेशों का अनुपालन कराने के लिए एसपी, सीडीओ, सीएमओ, सभी एसडीएम/तहसीलदार और जिला विद्यालय निरीक्षक को आदेश की प्रति जारी कर दी गई है, जिसमें स्वप्रमाणीकरण व्यवस्था तत्काल लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। जल्द ही लोगों को इसका लाभ मिलने लगेगा।
-हरिकेश चौरसिया, एडीएम

News Sabhar : Amar Ujala (6.10.2014)